कोटपा एक्ट 2003 शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे तम्बाकू उत्पादों की बिक्री है प्रतिबंधित14 चालान कर 1100 रुपये की गई चालानी कार्रवाई
गौरेला पेंड्रा मरवाही 24 दिसंबर 2024। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत पेंड्रा शहर के सार्वजनिक स्थानों तथा शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि पर स्थित दुकानों में सिगरेट एवं…