कलेक्टर  एनएन राठौर ने जिले की समस्त 23 देशी, विदेशी तथा कम्पोजिट मदिरा दुकानों को आगामी आदेश पर्यन्त तक शर्तों के अधीन खोले जाने हेतु निर्देशित किया है। जिसके अनुसार मदिरा दुकानों के संचालन का समय प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक किया जायेगा। किसी भी दशा में ग्राहक को विक्रय किये जाने वाली मदिरा की मात्रा 5000 मिली से अधिक नहीं होगी। लाक डाउन अवधि में संक्रमणर को फैलने से रोकने के लिए मदिरा दुकानों में एक समय में 5 ग्राहकों से अधिक की उपस्थिति वर्जित होगी तथा दो ग्राहकों के बीच की न्यूनतम दूरी 6 फीट होगी। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक बेरिकेटिंग एवं मैनपावर की नियुक्ति की व्यवस्था की जायेगी। मदिरा दुकानों के भीतर भी एक समय में 5 से अधिक लोग उपस्थित नहीं रहेंगे।

मदिरा दुकान के भीतर प्लेसमेंट कर्मी सेनेटाईजेशन का ध्यान रखेंगे। वे मास्क, दस्ताना आदि पहनकर एवं समय-समय पर दुकान का ठीक तरीके से सेनिटाइजेशन करके ही मदिरा का विक्रय करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त सीएसएमसीएल, प्लेसमेंटकर्मी शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए समय-समय पर प्रसारित नियमों का पूर्णतः पालन करना सुनिश्चित करेंगे।