रायपुर– कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली गाड़ियां जो राजस्थान एवं उत्तराखंड की ओर जाती है उन गाड़ी के यात्रियों को यात्रा करते समय निम्नलिखित अनुदेश की अनुपालन अनिवार्य होगी।
राजस्थान राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है. तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्यारंटीन किया जायेगा।
महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे जयपुर, राजस्थान द्वारा राज्य के बाहर से रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जा रहीं हैं।
इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य जाने वाले यात्रियों को यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।