मध्य प्रदेश में अब लगेगा “कोरोना कर्फ़्यू”। इस बाबत गृह विभाग के द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए है। । जनता कर्फ़्यू की तरह होगा स्वरूप कोरोना कर्फ़्यू का। ज़िला आपदा प्रबंधन समितियों को दिए गए अधिक अधिकार। इस पर निर्णय से पहले जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संघठनो, सामाजिक संगठनों, रहवासी संघों, स्वयंसेवी संगठनों. स्थानीय निकायों आदि से चर्चा करने उपरांत जन भावना के अनुरूप ही निर्णय ज़िला स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों द्वारा लिया जावेगा। ज्यादा गतिविधियों पर कोरोना कर्फ़्यू के दौरान रहेगी प्रतिबंधों से छूट। तत्काल प्रभाव से नयी व्यवस्था लागू।
देखिए आदेश की प्रति –