छत्तीसगढ़ राज्य में हवाई यात्रा से आने वाले सभी यात्रियों के लिए आर.टी.- पी.सी.आर. जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य किया गया है ।

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने दिनांक 23 अप्रैल 2021 के आदेश में आंशिक संशोधन किया है। संशोधित निर्देश के तहत अब हवाई यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर आर.टी.-पी.सी आर. जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

अन्य राज्यों से संचालित फलाईट में बोर्डिंग के पूर्व संबंधित एयरलाईन द्वारा आर.टी.- पी.सी.आर. निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी किया जाना अनिवार्य होगा। यदि त्रुटिवश कोई यात्री बिना आर.टी.-पी.सी.आर. निगेटिव रिपोर्ट के राज्य में आगमन करते है, तो उनको एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। ये निर्देश 4 मई 2021 से लागू होंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सचिव ने संबंधित अधिकारियों को परिपत्र जारी कर उक्त आशय के परिपालन हेतु निर्देशित किया है।