रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह ने मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों के सञ्चालन से सम्बंधित नया आदेश जारी कर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 33% के साथ मंत्रालय और संचालनालय कार्यालयों का काम शुरू करने को कहा है।
इसके विभागों को कर्मचारियों का साप्ताहिक रोस्टर बनाना होगा। यह रोस्टर केवल कर्मचारियों के लिए होगा। सेक्शन अफसर और उनसे वरिष्ठ अफसरों की शत प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। मंत्रालय-संचालनालय जाने के लिए सरकार पहले की तरह सार्वजनिक बस सेवा की सुविधा नहीं देगी। कर्मचारियों-अधिकारियों को अपने अथवा विभागीय वाहनों से कार्यालय जाना होगा। ऐसा कोरोना संक्रमण को देखते हुए किया गया है। मंत्रालय में कर्मचारियों के लिए पूरे समय कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
वहीँ कलेक्टर द्वारा जारी अलग अलग आदेशों में जिलों के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति मान्य होगी। शेष कर्मचारी घर पर बैठकर (वर्क फ्रॉम होम) कार्यालय प्रमुख द्वारा दिए गए कार्य को संपादित करेंगे। कार्यालय प्रमुख आवश्यकता पड़ने पर किसी भी शासकीय कर्मचारी को अपने कार्यालय में कार्य संपादन के लिए बुला सकते हैं।