कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए जिले में शादी, षष्ठी सहित अन्य सामाजिक कार्यक्रमो में डीजे बजाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में डीजे का उपयोग किया जाता है तो निगरानी दल द्वारा जब्ती की कार्यवाही की जाएगी तथा डीजे का उपयोग करने वालो पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

कलेक्टर  संजीव कुमार झा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय शादी ब्याह कार्यक्रम  जोरो से चल रहा है जिसमे  डीजे का प्रयोग करने से भीड़ की स्थिति निर्मित हो रही है। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ते जा रहा है। कोरोना संक्रमण को  रोकने  प्रतिबंधित आदेश का पालन जरूरी है। इसलिये किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में डीजे बजाना प्रतिबंधित किया गया है। नियम तोड़ने पर कार्यवाही होगी।