खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत सिंह भगत के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग द्वारा जशपुर जिले के खाद्य अधिकारी श्री घनश्याम सिंह कंवर को कार्यों के प्रति उदासीनता बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि पूर्व में श्री कंवर के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में मौखिक रूप से उनको चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन बार-बार पुनरावृत्ति होने से शासन की योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने में असुविधा हो रही थी। श्री कंवर द्वारा कांसाबेल पीडीएस दुकान में हितग्राहियों को राशन वितरण में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संबंध में भी समय-समय अवगत कराने पर भी उनके द्वारा जांच एवं संबंधितों के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी।
खाद्य मंत्री भगत के संज्ञान में आते ही उन्होंने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और जांच के निर्देश दिए। जांच में जिला खाद्य अधिकारी घनश्याम सिंह कंवर द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की कण्डिका-3 का उल्लंघन पाया गया। इस आधार पर निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में घनश्याम सिंह कंवर का मुख्यालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।