छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकायों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उक्त नगरीय निकायों में 20 दिसम्बर 2021 को मतदान होना है। इस कड़ी में 18 दिसम्बर की रात 12 बजे तक प्रचार-प्रसार की अनुमति है। वहीं रात 12 बजे से चुनाव प्रचार थम जायेगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की चुनावी रैली, आम सभा इत्यादि का आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने की समय सीमा 18 दिसंबर की रात्रि 10 बजे तक रहेगी। गौरतलब है कि 20 दिसम्बर को सुबह 08 बजे से शाम को 05 बजे तक मतदान होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि चुनाव संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों को जारी कर दिए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के पूर्व 18 दिसम्बर की शाम 5 बजे से 20 दिसंबर को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना के दिन 23 दिसंबर को पूरे दिन शराब दुकानें बंद रखी जाएंगी। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग में निहित प्रावधान के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले से यह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, भोजनालय, दुकान सहित किसी भी सार्वजनिक स्थल अथवा निजी स्थल में भी किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ बेचने अथवा परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि बीजापुर, रायपुर, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, कोरिया, सूरजपुर, सुकमा, रायगढ़, कोण्डागांव, बिलासपुर, महासमुंद, और धमतरी के निर्वाचन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा 1 के तहत 18 दिसम्बर की शाम 5.00 बजे से शुष्क दिवस की घोषणा की जाए।