छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में हो रहे उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने किसी भी प्रकार से एग्जिट पोल दिखाने और लिखे जाने पर को प्रतिबंध लगा दिया है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पत्र जारी कर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया गया है. दरअसल छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विधानसभा उप निर्वाचन-2022 के लिए 12 अप्रैल को वोट डाला जाएगा.भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 (क) (ख तहत)मतदान तिथि 12 अप्रैल को सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस संबंध में छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव को पत्र जारी किया गया है.सभी तरह के एक्जिट पोल पर रोकमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि मतदान तिथि को आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई भी व्यक्ति कोई एग्जिट पोल नहीं करेगा और न ही किसी एग्जिट पोल सर्वेक्षण के परिणाम का इस अवधि के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों के माध्यम से निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन करेगा. साथ ही इसके माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा.