भोपाल : 03 जुलाई 2022 : नगरीय निकाय के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु 6 जुलाई को भोपाल और बैरसिया के निर्वाचन दृष्टिगत 48 घण्टे पूर्व यानि सोमवार, 4 जुलाई से मदिरा दुकानें बंद रहेगी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल अविनाश लवानिया ने बताया कि संबंधित नगरीय क्षेत्रों में जिसमें चुनाव हो रहे है और उसकी सीमा से लगे ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानों में तथा नगर से निकलने वाले राज्य राज्यमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य जिला सड़क से दोनों सीमा से बाहर 3 किमी की दूरी तक में स्थित शराब की दुकानें मतदान के समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पूर्व से बंद रखी जाएगी। तथा इस अवधि में शराब का क्रय – विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।