गौरेला पेंड्रा मरवाही, 25 जुलाई, 2023/ छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के आदेश दिनांक 15 जून 2023 के तारतम्य में भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा गेंहू के लिये व्यापारी / थोक विक्रेता- 3000 टन, रिटेलर- प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिये 10 टन, बिग चेन रिटेलर – प्रत्येक आउटलेट के लिये 10 टन और उनके सभी डिपुओं पर 3000 टन एवं प्रोसेसर्स – वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके जो भी कम हो का निर्धारण किया गया है।

इसके तारतम्य में श्रीमती श्वेता अग्रवाल जिला खाद्य अधिकारी गौरेला – पेण्ड्रा – मरवाही के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम के द्वारा जिला अंतर्गत फुटकर एवं थोक विक्रेताओं का आकस्मिक निरीक्षण किया गया एवं गेंहू के स्टॉक का सत्यापन किया गया साथ ही उन्हें संबंधित विधिक इकाईयां, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https:/evegoils.nic.in/wsp/login) में स्टॉक का पंजीयन किये जाने एवं प्रति शुक्रवार गेंहू के स्टॉक की जानकारी अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जांच के दौरान पी. डी. एस की सामग्रियों का खरीदी एवं बिक्री नहीं करने की हिदायत दी गई है।

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के खण्ड 21 के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों से हितग्राही / कल्याणकारी संस्थाओं को प्रदाय राशन सामग्री, अहस्तांतरित होगी तथा इसका विक्रय, संबंधित राशनकार्ड धारकों / संस्थाओं के द्वारा अन्य व्यक्तियों / संस्थाओं को नहीं किया जायेगा ।