गौरेला पेंड्रा मरवाही, 11 जुलाई 2024/ देश में विगत 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए कानूनों-भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के संबंध में जन जागरूकता लाने के लिए जिले के मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई।
पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन में पुलिस नियंत्रण कक्ष गौरेला के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओम चंदेल, उप पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा एवं उप पुलिस अधीक्षक निकिता तिवारी ने प्रस्तुतीकरण के जरिए नए कानूनों में किए गए मुख्य परिवर्तन एवं विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया।
कार्यक्रम में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए स्लाइड्स के माध्यम से विभिन्न धाराओं के तहत नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए शामिल किए गए धाराओं, न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी का समावेश, अपराधों एवं दंडों का पुनरपरिभाषित, समय और शीघ्र न्याय के लिए जोड़े गए धाराओं, आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन, पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता, आईपीसी और बीएनएस की सामान्यतः प्रयुक्त धाराओं तथा मोबाइल ऐप “एनसीआरबी आपराधिक कानूनों का संकलन” के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।