गौरेला पेंड्रा मरवाही 24 दिसंबर 2024। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत पेंड्रा शहर के सार्वजनिक स्थानों तथा शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि पर स्थित दुकानों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) कोटपा एक्ट अंतर्गत जिला प्रवर्तन दल  द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। जिला *कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी मैडम के निर्देशानुसार* एवं *मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर शर्मा सर* के कुशल मार्गदर्शन में एवं विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ ए.आई.मिंज,जिला कार्यक्रम प्रबन्धक सुश्री विभा टोप्पो व जिला नोडल अधिकारी डॉ पारस जैन के सहयोग से खाद्य व औषधि विभाग के औषधि निरीक्षक श्री पीयूष जायसवाल, पुलिस विभाग के ए एसआई श्री रजक जी एवं २ कांस्टेबल टीम ,जिला नोडल अधिकारी डॉ पारस जैन, स्वास्थ्य विभाग से विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक श्री राजेश जायसवाल व एमएलटी श्री जोगेंद्र लहरे द्वारा यह कार्यवाही की गई।कोटपा एक्ट 2003 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु जिले के सार्वजनिक स्थानों सहित शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि पर स्थित दुकानों में कोटपा एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने व उल्लंघन करने पर कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं 6 अंतर्गत कुल 14 चालान एवं 1100 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही दुकानदारों को प्रतिबंधित पदार्थों की खरीद-बिक्री के लिए गठित कानून के बारे में भी जानकारी दी गई । जिले के शहरी क्षेत्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाये जाने के तहत चालानी कार्रवाई की गई है । 

साथ ही चालानी का उद्देश्य कोटपा अधिनियम 2003 धाराओं को शहरी क्षेत्रों में लागू करना है ।‘’कार्रवाई के दौरान पान स्टाल पर धूम्रपान किया जा रहा था एवं बिना चेतावनी चिन्ह के तम्बाकू पदार्थों को बेचा जा रहा था। इस संबंध  में दुकान के मालिक सहित वहां पर आए लोगों को भी कोटपा एक्ट 2003 के बारे में जागरूक कराया गया ।

जिले को पूर्णता तंबाकू सेवन से मुक्त जिला बनाए जाने के उद्देश्य से जिले में कोटपा अधिनियम 2003 के अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों पर गैर ध्रुमपान क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाना और बोर्ड पर प्रभारी अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी का नाम लिखा जाना अनिवार्य है।*कोटपा एक्ट क्या है* सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम,जिसे कोटपा एक्ट, 2003 के नाम से भी जाना जाता है ।

क्या है कोटपा की धारा**धारा 4*1.सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान अपराध है।2.सार्वजनिक स्थानों के प्रभारी /मालिक हर प्रवेश द्वार एवं हर मंजिल से सुस्पष्ट स्थान पर एक काले धुएं के साथ सिगरेट अथवा बीड़ी के चित्र को काटती हुए प्रदर्शित होगी ।

3.बोर्ड के नीचे प्रभारी/मालिक (जिसके पास उल्लंघन की शिकायत की जानी है) का नाम व फोन नंबर लिखा हो, यदि सार्वजनिक प्रभारी/मालिक उल्लंघन करने पर कार्रवाई नहीं करता है, तो उस पर व्यक्तिगत अपराधों की संख्या के समतुल्य जुर्माना लगाया जाएगा ।4.सार्वजनिक स्थानों पर (स्मोकिंग एड) सिगरेट, लाइटर एवं बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए उपकरण (माचिस) उपलब्ध नहीं करवाये जायेंगे।5.केवल 30 कमरों से ज्यादा वाले होटल, 30 व्यक्तियों से ज्यादा बैठने की क्षमता वाले भोजनालय एवं एयरपोर्ट में अलग स्मोकिंग जोन बनाया जा सकता है, लेकिन वह केवल कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही बनाया जा सकता है ।

*धारा 5*1.तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है।2.तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर काले अक्षरों में सफेद पृष्ठभूमि का बोर्ड लगा सकते हैं जिस पर ‘’तंबाकू से कैंसर होता है’’ लिखा होना चाहिए।3.तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर लगे बोर्ड चमकदार (बिजली युक्त) नहीं होना चाहिए।

4.टेलीविजन व फिल्मों में तंबाकू के दृश्यों को दिखाना अपराध है।*धारा 6*

1.18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है।

2.18 वर्ष से कम आयु वर्ग के द्वारा तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है।

3.नाबालिगों को तंबाकू पदार्थ बिक्री स्थान पर दिखाई नहीं देना चाहिए।

4.बिक्री के स्थान पर एक बोर्ड लगाना आवश्यक है ।

5.शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है ।