गौरेला पेंड्रा मरवाही, 24 जनवरी 2025/ नगरीय निकायों के आम निर्वाचन की घोषणा तिथि 20 जनवरी 2025 से जिले में निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। जिले के नगरीय क्षेत्रो में लोक परिशांति बनाये रखना आवश्यक प्रतीत होने तथा पुलिस अधीक्षक जीपीएम के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मण्डावी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-भारतीय न्याय संहिता 189 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी कर दिया है। जारी आदेश के तहत नगर पालिका परिषद गौरेला एवं पेण्ड्रा तथा नगर पंचायत मरवाही क्षेत्र अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र यथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क-रास्ता, सार्वजनिक सभाएं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगाएगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने दायित्वों के निवर्हन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है एवं जिन्हें चुनाव-मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था, विकलांगता होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है।

आदेश में कहा गया है कि नगर पालिका परिषद गौरेला एवं पेण्ड्रा तथा नगर पंचायत मरवाही क्षेत्र अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल, कलेक्टर कार्यालय, तहसील, ब्लाक, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड होगी न धरना दिया जावेगा और न ही नारेबाजी की जावेगी। कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा, जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना कानून व्यवस्था से जुड़े संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देगा तथा विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही संबंधित राजनैतिक दल, व्यक्ति आमसभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगा। किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आमसभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेगा न ही धार्मिक स्थानों का आमसभा, जुलूस के लिये उपयोग करेगा।

आदेश में कहा गया है कि नगर पालिका परिषद गौरेला एवं पेण्ड्रा तथा नगर पंचायत मरवाही क्षेत्र में किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा किसी प्रकार का नारेबाजी, प्रचार-प्रसार एवं वक्तव्य का उद्घोष नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जायेगा तो यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

अत्यावश्यक होने एवं समयावधि न रहने के कारण यह आदेश बिना सुनवाई के एकपक्षीय जारी किया गया। यह आदेश 20 जनवरी से नगरीय निकायों के आम निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्ति तक नगर पालिका परिषद गौरेला एवं पेण्ड्रा तथ नगर पंचायत मरवाही की सीमा क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा।

  • जिला निर्वाचन कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित गौरेला पेंड्रा मरवाही, 24 जनवरी 2025/ नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2025 के सुचारू संपादन हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन) में कंट्रोल रूम स्थापित कर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। संयुक्त कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी नियंत्रण कक्ष द्वारा आदेश जारी कर कंट्रोल रूम में शिक्षक सर्व श्री दीपक बंजारे-9993744213, वाजिद हसन-9826526671, रणजीत राठौर-7440633773, सरदार सिंह परस्ते-9479036914, शिव राठौर-6266800992 एवं पवन कुमार गुप्ता-9479267968 को संलग्न किया गया है।