रायपुर–  प्रदेश के नागरिकों की सुविधा के लिए यात्री बसों का संचालन निरंतर बनाए रखने के लिए एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में लंबित स्थाई अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण, वाहनों के प्रतिस्थापन, अनुज्ञापत्रों के प्रतिहस्ताक्षर एवं प्रतिहस्ताक्षर नवीनीकरण प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ को एक क्षेत्र घोषित करते हुए परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ को एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार नियुक्त किया गया है।
परिवहन मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण परिवहन मुख्यालय इन्द्रावती भवन तृतीय तल सी ब्लॉक अटल नगर नवा रायपुर में 3 फरवरी से 7 फरवरी तक किया जाएगा। अम्बिकापुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 6 फरवरी की तिथि नियत की गई है। प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को उनके कार्यालय में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अम्बिकापुर द्वारा सरगुजा संभाग के सभी जिलों के यात्री बस संचालकों को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 86 के तहत कोई प्रकरण लंबित नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ ही समस्त दस्तावेज पूर्ण कराने को कहा गया है।