गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज अपने रायपुर निवास कार्यालय में पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी से चर्चा कर नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अफवाहों और भ्रामक खबरों से निपटने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने को कहा है। गृह मंत्री ने कहा कि यदि किसी पुलिसकर्मी में कोरोना वायरस के लक्षण परिलक्षित हो तो उन्हें तत्काल ईलाज के लिए सलाह दे, ताकि आइसोलेशन सेंटर रेफर किया जा सके।
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेशवासियों से जागरूक-सुरक्षित रहने की अपील की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि हम सब पूरी सतर्कता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ डटकर नोवल कोरोना वायरस को मिलकर हटाए। हम सब एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा बचाव हेतु उठाए जा रहे कदमों के पालन में पूरा सहयोग करें। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि धारा-144 का पालन करें, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें, हाथों को नियमित तौर पर साबुन से धोए, अपने घर और आसपास सफाई बरतें, भीड़-भाड़ वाली जगहों में जाने से बचे, जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकले, सर्दी-खासी होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह ले।
राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालयों में सावधानी बरतने के निर्देश दिए है। इस संबंध में वाणिज्य कर (पंजीयन विभाग) द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया गया हैं।
कलेक्टरों से कहा गया है कि पंजीयन के लिए उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को हैण्ड सेनेटाइजर से हाथ धुलाई की व्यवस्था की जाए। सभी उपपंजीयक कार्यालयों में केवल पक्षकारों, साक्षियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाए। पक्षकारों एवं साक्षियों के बायोमैट्रिक निशान लेने के पहले हैण्ड सेनेटाइजर से पुनः साफ करने के बाद ही बायोमैट्रिक निशान लिया जाए। पंजीयन कार्यालयों में भीड़ की स्थिति निर्मित होने पर आवश्यकता पड़ने पर बेरिकेटिंग किया जाए एवं होमगार्ड्स तैनात किए जाए।