ई-टिकट के लिए सभी नियम समान हैं क्योंकि यात्री को टिकट वापसी के लिए स्टेशन आने की जरूरत नहीं है।
यह छूट 21 मार्च – 21 जून,2020 से यात्रा की अवधि के लिए है।
*(1) CASE -1*- यात्रा अवधि के लिए रेलवे द्वारा रद्द की गई ट्रेन 21 मार्च – 21 जून 2020
• यात्रा की तारीख से 03 महीनों तक टिकट जमा करने पर रिफंड लिया जा सकता है। (3 घंटे / 72 घंटे के अतिरिक्त नियम के बजाय)
*(02) Case–02*: ट्रेन रद्द नहीं हुई। यात्री यात्रा नहीं करना चाहता।
• TDR (टिकट जमा रसीद) स्टेशन पर यात्रा की तारीख से 03 महीनों के भीतर दायर की जा सकती है। (3 दिनों के मौजूदा नियम के बजाय)
• TDR को CCO / CCM दावा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, ट्रेन चार्ट के सत्यापन के लिए TDR दाखिल करने के 60 दिनों के भीतर धनवापसी हो सकती है। (10 दिनों के मौजूदा नियम के बजाय)
• जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट रद्द करना चाहते हैं, वे यात्रा की तारीख से 03 महीनों के भीतर काउंटर पर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। (ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान तक के अतिरिक्त नियम के बजाय।)