मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर 31 मार्च तक कोरोना वायरस, कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में सभी नगरीय क्षेत्र में लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान नगरीय निकायों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नगरी प्रशासन विभाग के सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आदेशित किया है की लॉक डाउन के दौरान निकाय के संपूर्ण स्वच्छता संबंधी संसाधन एवं मानवबल के सहयोग से संक्रमण के प्रभाव को रोकेने के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाया जाए। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही तत्काल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए है
1. इस दौरान शहर के प्रत्येक क्षेत्र को बीट में विभाजित कर प्रत्येक बीट पर निकाय के किसी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी को इसका प्रभारी बनाया जाए। बीट प्रभारी अपने बीट में कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु समस्त कार्यवाहियाँ किए जाने के लिए जिम्मेदार रहेंगे। इनके निर्देशन में बीट में साफ-सफाई, छिड़काव, मार्किंग, होम-आइसोलेटेड व्यक्तियों की पहचान तथा आइसोलेशन अवधि में, उन्हें घर पर ही सीमित करना आदि कार्य किए जाएँगे।
2. शहर में फॉगिंग, उचित केमिकल छिड़काव का कार्य प्रतिदिन कर, यह सुनिश्चित किया करें कि यह कार्य शहर के सभी क्षेत्रों में रोस्टर अनुरूप समय-समय पर किया जावे।
3. इस अवधि में निदान-1100 में प्राप्त शिकायतों में कोविड-19 से संबंधित शिकायतों को प्रथम वरीयता, स्वच्छता संबंधित कार्यों को द्वितीय एवं तत्पश्चात् अन्य शिकायतों पर कार्यवाही की जाए।
4. जमीनी स्तर पर कार्यरत सफाई मित्रों, स्वच्छता दीदियों को पर्याप्त मात्रा में पीपीई प्रदान किया जाए एवं कार्य के दौरान सोशल डिस्टन्सिंग के सिद्धांतों का पालन किया जाए।
5. प्रतिदिन निकाय एजेन्सी के स्वच्छता वाहनों, रिक्शा के माध्यम से केवल कोविड -19 से बचाव एवं शासन द्वारा इसकी रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी हर स्थान पर दी जाए।
6. निकाय में यदि किसी नागरिक द्वारा छिड़काव, सफाई आदि की माँग की जाती है तो यथासंभव उसी दिन उनकी माँग पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
7. निकाय के सोशल मीडिया पेज एवं वाट्सऐप ग्रुप में लगातार कोविड-19 के बचाव से संबंधित जानकारी जन-जागरूकता हेतु पोस्ट करना सुनिश्चित करें।उपरोक्त इन आदेशो का पालन कड़ाई से करने के निर्देश दिए गए है।