भोपाल – कमिश्नर भोपाल सम्भाग कल्पना श्रीवास्तव ने कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी कर्तव्यों से विमुख रहने और मुख्यालय पर निवास नही करने पर सांची सामुदायिक स्वास्थ्य केंद की खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ राजश्री तिड़के को कदाचरण का दोषी मानते हुए उन्हें तत्काल निलंबित करने के आदेश जारी किए है।
कमिश्नर ने यह कार्यवाही कलेक्टर रायसेन के प्रतिवेदन के आधार पर की है।प्रतिवेदन में कहा गया है कि कलेक्टर की समझाइश के बावजूद भी उक्त चिकित्सक ने अपना मुख्यालय सांची को नही बनाया और भोपाल से ही अप-डाउन जारी रखा।उक्त चिकित्सक ने कोरोना की रोकथाम के लिए भारत सरकार की एडवायजरी और राज्य शासन के निर्देशों के विपरीत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सुचारू संचालन भी नही किया।
कमिश्नर ने चिकित्सक सुश्री तिड़के के क्रियाकलापो को कर्तव्य निर्वहन में कदाचरण मानते हुए उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के तहत तत्काल पद से निलंबित कर दिया है।निलंबन काल मे सुश्री तिड़के को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी और इस अवधि में उनका मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायसेन का कार्यालय होगा।