भोपाल : प्रदेश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये आवश्यक सामग्री एवं दवाइयों की समस्त जिलों में सतत् सप्लाई की जा रही है। ये सामग्री जिलों में आवश्यक लोगों एवं स्वास्थ्य संस्थाओं तक समय पर पहुँचे, इसकी मॉनीटरिंग के लिये प्रत्येक जिले में डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक दल गठित करने के निर्देश शासन द्वारा जारी किये गये हैं। ये दल प्रतिदिन कलेक्टर को रिपोर्ट करेंगे। प्रत्येक जिले में एवं मेडिकल कॉलेज के लिये राज्य स्तर से क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव (चाई) का एक-एक प्रतिनिधि डिस्ट्रिक को-ऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। स्टॉक मैनेजमेंट के लिये ये दल को सहयोग करेंगे। ये दल जिले द्वारा राज्य स्तर से समन्वय के लिये सिंगल प्वाइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के रूप में काम करते हुए राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग दल से आवश्यकतानुसार सम्पर्क में रहेंगे।

प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, सिविल सर्जनों और मेडिकल कॉलेज को सामग्री प्राप्त होते ही सीएमएचओ को इण्डेंट जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी को पोर्टल पर प्राप्त सामग्री का स्टॉक ऑनलाइन अपडेट करने को कहा गया है।

आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स से आपूर्ति के निर्देश

भोपाल :प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन श्री मनु श्रीवास्तव ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए लगाये गये प्रतिबंधों की अवधि में ई-कामर्स के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के संबंध में जारी प्रतिबंधों में उचित मूल्य दुकानों, खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, दूध तथा दूध से बने पदार्थों, मांस, मछली, पशु आहार को छूट दी गई है। इनकी आपूर्ति ई-कामर्स के माध्यम से करने पर आम जनता को घर से बाहर निकले बिना आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो सकती है। इससे कोरोना वायरस का संक्रमण रोका जा सकता है।

यदि कोई ई-कामर्स कंपनी प्रतिबंध से मुक्त रखी गई अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करता है तो उसे सामाजिक दूरी बनाये रखते हुए तथा कोराना वायरस का संक्रमण रोकने के सुरक्षात्मक उपायों के साथ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति दें। ई-कामर्स से केवल अति आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति होगी। अन्य कोई भी सामग्री का व्यापार प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ई-कामर्स कंपनियों के स्टाफ तथा सर्विस वाहनों के लिए अनुमति पत्र जारी करें जिससे आम जनता को ई-कामर्स के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का लाभ मिल सके।

उज्ज्वला लाभार्थी अप्रैल से जून तक फ्री में रिफिल करा सकेंगे तीन सिलेण्डर

भोपाल : भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी उपभोक्ताओं के लिए अगले तीन महीने यानी 1 अप्रैल से 30 जून तक तीन मुफ्त रिफिल देने की घोषणा की है। एक उज्ज्वला ग्राहक प्रति माह एक सिलेंडर का हकदार है। उज्ज्वला लाभार्थी अंतिम रिफिल प्राप्त होने के 15 दिनों के बाद ही अगली रिफिल बुक कर सकता है। उज्ज्वला लाभार्थियों के लिंक किए गए बैंक खाते मेंए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए एक रिफिल लागत की पूरी राशि 5 अप्रैल तक अग्रिम तौर पर हस्तांतरित की जाएगी।

एक सिलिंडर लेने के पश्चात ही दुसरे महीने में दूसरी रिफिल की पूरी लागत राशि अग्रिम तौर पर हस्तांतरित की जाएगी। रिफिल की बुकिंग पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से आईवीआरएस या अन्य माध्यम से की जाएगी। ग्राहक को रीफिल प्राप्ति के बाद उसके रजिस्टर्ड मोबईले नंबर पर प्राप्त ओटीपी एजेंसी को प्रदान करना होगा.