भोपाल। अब भोपाल कोर्ट में किसी भी आपराधिक मामले में जेल में कैद परिजनों और रिश्तेदारों की जमानत अर्जी पेश करने और उस पर सुनवाई के लिए जिला एवम् सत्र न्यायाधीश से ऑनलाइन अनुमति लेना होगी। ऑनलाइन अनुमति मिलने पर आवेदक के वकील अदालत में प्रवेश कर सकेंगे। इसके लिए सेशन कोर्ट ने समय भी तय किया है। लॉक डाउन के दौरान न्यायाधीश की अनुमति के बिना जिला अदालत में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। जिन वकीलों की सत्र न्यायाधीश से ऑनलाइन अनुमति मिली है वे है परिसर में प्रवेश कर सकते है।
जिला एवम् सत्र न्यायाधीश राजेन्द् कुमार वर्मा ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के चलते हाईकोर्ट के आदेश पर यह व्यवस्था की गई है।
Online application link id dcourtbho@nic.in