भोपाल। एमपी हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए नया परिपत्र कल जारी किया। इसके तहत हाईकोर्ट मुख्यपीठ जबलपुर इंदौर और ग्वालियर पीठ के साथ प्रदेशभर की अधीनस्थ अदालतों में 17मई तक नियमित कामकाज नहीं होगा। चीफ जस्टिस एके मित्तल के आदेश के बाद रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार ने परिपत्र जारी किया। हाईकोर्ट ने इंदौर बेंच में वीसी के जरिए सुनवाई पर लगी रोक हटा दी है।