छत्तीसगढ़ शासन द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में रूके छत्तीसगढ़ के श्रमिकों, व्यक्तियों, छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु लिंक जारी किया गया है। श्रम विभाग द्वारा जारी लिंक http://cglabour.nic.in/covid19MigrantRegistrationService.aspx  है। इस लिंक के माध्यम से वे सभी व्यक्ति स्वयं अथवा अपने परिचित जन अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से दिए गए लिंक का उपयोग कर रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
इसके अलावा राज्य शासन द्वारा लोगों की सुविधा के लिए स्टेट हेल्पलाईन नंबर – 0771-2443809, 96858-50444, 91098-49992, 91092-83986, 75878-21800, 75878-22800, 88277-73986 जारी किया गया है। यह हेल्पलाईन नंबर सातों दिन चौबीसों घंटे संचालित है। इन नंबरों के जरिए कोई भी व्यक्ति फोन कर श्रमिकों, व्यक्तियों, छात्रों एवं अन्य को अन्य राज्यों से अपने राज्य और जिला आने के संबंध में जारी दिशा-निर्देश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा अपनी समस्या से अवगत करा सकते है। स्टेट हेल्पलाईन नंबर के अतिरिक्त भी सीमित समय (सबेरे 9 बजे से शाम 7 बजे) के मध्य उत्तरप्रदेश के श्रमिकों-व्यक्तियों के लिए 75878-21800, 96858-50444, दिल्ली और हरियाणा के लिए 74772-13986, बिहार के लिए 88199-53807, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्य के रूके हुए श्रमिकों-व्यक्तियों के संपर्क के लिए 83494-68006 नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों के माध्यम से भी संबंधित राज्य में फंसे हुए श्रमिक-व्यक्ति संपर्क कर अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं।
श्रम विभाग के उप श्रमायुक्त ने बताया कि शासन द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबरों एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक के अलावा छत्तीसगढ़ वापसी के लिए इच्छुक व्यक्ति अथवा उनके रिश्तेदार द्वारा राज्य के संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय में श्रमिकों-व्यक्तियों के पूर्ण नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड इत्यादि के विवरण के लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ वापसी के लिए मांग कर रहे श्रमिकों, व्यक्तियों के लिए राज्य शासन द्वारा ट्रेन की मांग की गई है। ट्रेन की अनुमति मिलने पर ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हॉटस्पॉट जिलों को छोड़कर अन्य जिलों से अपने स्वयं के साधन-व्यय से छत्तीसगढ़ आने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने पूर्ण विवरण के साथ वर्तमान में जहां है, उसी राज्य के स्थानीय जिले के कलेक्टर कार्यालय से अनुमति हेतु लिखित आवेदन प्रस्तुत कर एवं अनुमति प्राप्त होने पर वे आ सकेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर जाने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।