रेल मंत्रालय द्वारा कोविड -19 की परिस्थितियों के कारण टिकटों को रद्द करने एवं किराया वापसी का संशोधित दिशानिर्देश प्राप्त हुये हैं
पीआरएस काउंटर जनरेट टिकटों के लिए और ई-टिकट के लिए रिफंड नियम के प्रावधानों में छूट, 21 मार्च 2020 से यात्रा की अवधि के लिए एक विशेष मामले के रूप में बुक किए गए यात्री सेवाओं की बहाली तक या अगले आदेश तक,
- केस 1- रेलवे द्वारा रद्द की गई ट्रेन।
• यात्रा की तारीख से 06 महीने पहले तक टिकट जमा करने पर रिफंड लिया जा सकता है। (यात्रा के दिन को छोड़कर 3 दिन के नियम के बजाय),
ई-टिकट: ऑटो रिफंड होगा।
- केस 2- ट्रैन रद्द नहीं है और यात्री यात्रा नहीं करना चाहता।
पीआरएस काउंटर टिकट:
• TDR (टिकट जमा रसीद) स्टेशन पर यात्रा की तारीख से 06 महीने के भीतर दायर की जा सकती है। (3 दिनों के मौजूदा नियम के बजाय) ट्रेन के चार्ट से सत्यापन के लिए TDR के फाइलिंग के 60 दिनों के भीतर धनवापसी प्राप्त करने के लिए मुख्य दावा अधिकारी / CCM दावा कार्यालय में TDR जमा किया जा सकता है। (10 दिनों के मौजूदा नियम के बजाय)
ई-टिकट: ऑनलाइन कैंसिलेशन रिफंड की सुविधा उपलब्ध है
• जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट रद्द करना चाहते हैं, उन्हें यात्रा की तारीख से 06 महीने के भीतर काउंटर पर रिफंड मिल सकता है। (ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान तक के अतिरिक्त नियम)।
ई-टिकट:ऑनलाइन रद्दीकरण की सुविधा उपलब्ध
पूर्ण वापसी इस मामले में सभी यात्रियों को पीआरएस काउंटर टिकट और ई-टिकट दोनों के लिए दी जाएगी।
*21 मार्च 2020 के बाद यात्रा की अवधि के लिए पहले से आरक्षित टिकट को रद्द करने के लिए पूर्ण वापसी*
पीआरएस काउंटर टिकट के लिए
21.03.2020 के निर्देश जारी करने से पहले रद्द किए गए टिकट
शेष राशि की वापसी के लिए यात्री यात्रा की तारीख से 06 महीने के भीतर निर्धारित फॉर्म में आवश्यक जानकारी दाखिल करेंगे। दाखिल करने के लिये मुख्य वाणिज्यिक प्रबन्धक (रिफंड) ( CCM – Refund) या चीफ़ क्लैम ऑफिसर(CFO) जोनल मुख्यालय कार्यालय में जमा कर शेष राशि वापस ले सकते है।
ई-टिकट: के लिए
बैलेंस रिफंड राशि उन यात्रियों के खाते में जमा की जाएगी जहाँ से टिकट बुक किया गया था।