भोपाल। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी किया।इसके अनुसार लॉक डाउन 30 जून तक जारी रहेगा । कंटेन्मेंट और बफर जोन में आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जारी किए गए आदेश की परिस्थतियो का आकलन करने के बाद पुनः समीक्षा 7 जून को की जायेगी।
स्कूल, कालेज, शिक्षा संस्थान, बन्द रहेंगे, 12 वी कक्षा की परीक्षा शासन के निर्देशानुसार कराई जाएंगी।
शहर में शॉपिंग माल,होटल, रेस्टोरेंट,जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, बार, हाट बाजार, ऑडिटोरियम, हॉकर्स जोन, और धार्मिक स्थल, बन्द रहेंगे। जिले में सामाजिक,राजनैतिक, खेल,शैक्षणिक, धार्मिक, मनोरंजन, समारोह, प्रतिबंधित रहेंगे। कंटेन्मेंट और बफर जोन में ओपीडी सेवाएं बन्द रहेंगी, सार्वजनिक जगहों पर थूकना, शराब पीना, गुटका, पान का सेवन बन्द रहेगा।अंतर जिला और जिले में बसों का संचालन सार्वजनिक परिवहन के रूप में नही हो सकेगा। शासकीय,अर्ध शासकीय, अशासकीय आफिस 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शादी में 20 और अंतिम संस्कार में 10 लोग ही शामिल हो संकेंगे। रेस्टोरेंट और किचिन पार्सल और होंम डिलेवरी ही कि जा सकेंगी।स्टेण्ड अलोन और कालोनी की दुकान ,किराना,सैलून, दूध, सब्जी, मीट, चिकन, और फिश की दुकाने,भवन निर्माणसामग्री,पीडीएस, स्पेयर्स पाटर्स की दुकाने सोशल डिस्टेंश का पालन करते हुए समस्त दिन खोली जा सकेंगी।
कोचिंग संस्थान ऑनलाइन क्लास के लिये खुलेंगी।*ग्रामीण क्षेत्र में सभी दुकाने सामान्य स्थिति में खुलेंगी।
जिले सभी लोगो को घर से निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य है और सार्वजनिक जगहों पर फिजिकल डिस्टेंश का पालन करना होगा ।
शहर को तीन सेक्टर में बांट कर मार्केट की दुकानो को दिन और सामान के आधार पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी है ।
मार्केट क्षेत्र में भोपाली शहरी क्षेत्र में पुराने भोपाल, बैरागढ़ के साथ कंटेनमेंट और बफर ज़ोन को छोड़कर थोक बाजार एवं रिटेल मार्केट के विक्रेताओं को समस्त वस्तुओं के लोडिंग , अनलोडिंग , परिवहन एवं बिक्री की अनुमति निम्न अनुसार दी गई है
सोमवार और गुरुवार को कपड़ा ,जूते ,चप्पल, स्टेशनरी, फोटोकॉपी,फोटोग्राफी, होजरी और किताब की दुकान सुबह7 से शाम 7 बजे तक खुलेगी।
इसी प्रकार मंगलवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स, फर्नीचर, प्लाई , आरा मशीन एवं मोबाइल की दुकान खोली जा सकेंगी।
बुधवार और शनिवार को ज्वेलरी सराफा, बर्तन , कास्मेटिक, पर्स, चूड़ी, टेंट हाउस एवं अन्य दुकानें खोली जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त अत्यावश्यक सेवा किराना ,वाहन रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स और मेडिकल की दुकानें पूर्व अनुसार सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक समस्त दिन खोली जाएंगी।
पुराने शहर में दुकान खोलने की व्यवस्था कंटेनमेंट और बफर जोन को छोड़कर, चौक बाजार ,सराफा चौक, लखेरापूरा, इब्राहिमपुरा, नदीम रोड, लोहा बाजार ,मारवाड़ी रोड,लालवानी रोड ,इतवारा रोड, के आसपास की दुकानें सोमवार एवं गुरुवार को पूर्व समयानुसार रिटेलर रेडीमेड होजरी इलेक्ट्रॉनिक , कपड़ा चादर ,पर्दे, कुशन, टाबिल, कंबल, कवर, आदि मार्केट, चूड़ी, पर्स ,बटुआ, क्रोकरी,टेट हाउस, एवं अन्य सामान की दुकान खोली जा सकेगी ।
इसी प्रकार मंगलवार एवं शुक्रवार को सर्राफा, होलसेल होजरी, रेडीमेड फुटवियर , क्रॉकरी ,होलसेल कॉस्मेटिक एवं जनरल स्टोर की दुकान खोली जा सकेगी ।
बुधवार एवं शनिवार को साड़ी, सूटिंग, शटिंग कपड़ा, कॉस्मेटिक होलसेल, स्टेशनरी /इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होलसेल, फोटोकॉपी, फोटोग्राफ,मार्केट खोले जा सकेंगे ।
बैरागढ़, लालघाटी , गांधीनगर क्षेत्र में कंटेंटमेंट एवं बफर जोन को छोड़कर शनिवार और मंगलवार के दिन को छोड़कर शेष 5 दिन मार्केट खुला रहेगा जिसमें कपड़ा जूते चप्पल स्टेशन में बर्तन सराफा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक हार्डवेयर की दुकान है सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगे धारा 144 में पूर्व में जारी किए गए अन्य प्रतिबंध पूर्व अनुसार ही लागू रहेंगे इनमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है
जिला दण्डधिकारी भोपाल के आदेश अनुसार यह उपरोक्त समस्त क्षेत्र में फेस मास्क, हाथ को सेनेटाइजेशन, सोशल डिस्टेंशन, दुकान का सेनेटाइजेशन करने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी।
रात्रि 9बजे से सुबह 5 बजे स्वास्थ , अत्यावश्यक, आपातकालीन सेवाओ को छोड़कर शेष कारणों के लिए आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। 65 वर्ष से अधिक के वृद्धजन और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चो , गर्भवती महिलाओं , और बीमार व्यक्तियों का घर से निकलना प्रतिबंधित किया गया है।
कंटेन्मेंट और बफर जोन में कोई भी दुकान खोलने की अनुमति नही होगी।
धारा 144 में जारी किए गया इस आदेश की पुनः 7 जून को समीक्षा की जाएगी।
आदेश के समाधान के लिए कार्यालय समय पर 0755-2540822 फोन कर जानकारी ली जा सकती है।