नई दिल्ली : कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में दो महीने से ज्‍यादा समय तक सभी कारोबारी गतिविधियां ठप्‍प रहीं. इसका अर्थव्‍यवस्‍था के तमाम सेक्‍टरों पर असर पड़ा. लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए. तमाम फाइनेंशियल डेडलाइन को बढ़ा दिया गया. इनमें टैक्‍स सेविंग, आधार के साथ पैन को जोड़ने इत्‍यादि की समयसीमा का बढ़ाया जाना शामिल है. इनमें से कुछ कामों की समयसीमा इसी महीने खत्म हो रही है. आइए, यहां उन कामों के बारे में जानते हैं जो आपको 30 जून, 2020 से पहले निपटा लेने हैं

1. आधार के साथ पैन को लिंक कर लें लॉकडाउन के चलते सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है. पहले यह 31 मार्च थी. अगर इस डेडलाइन के अंदर आधार के साथ पैन लिंक नहीं किया गया तो यह मान्‍य नहीं रह जाएगा. इस तरह आप ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, जहां पैन जरूरी होगा.

2. वित्त वर्ष 2018-19 का संशोधित आईटीआर भर दें
वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा भी 30 जून तक बढ़ाई गई है. अगर आपने 2018-19 का आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो आप संशोधित आईटीआर के तौर पर 30 जून तक इसे दाखिल कर सकते हैं

3. जुर्माने से बचने के लिए छोटी बचत स्‍कीमों में जमा कर दें पैसा
सरकार ने वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए पीपीएफ और छोटी बचत स्कीमों में न्‍यूनतम जमा की आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है. पहले इसकी समयसीमा 31 मार्च 2020 थी. अगर आपने न्‍यूनतम सालाना जमा वाला पीपीएफ खाता या कोई भी लघु बचत योजना का खाता खुलवाया है तो अंतिम तिथि के बाद जरूरी रकम जमा नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है. अभी पीपीएफ और सुकन्‍या समृद्धि योजना खाते में न्‍यूनतम राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना लगता है.

4. टैक्‍स बचाना चाहते हैं तो इसी महीने करें निवेश
अगर आपने अब तक टैक्‍स बचत योजनाओं में निवेश नहीं किया है तो आपके पास 30 जून तक का मौका है. आप 30 जून तक 80सी और 80डी के तहत टैक्‍स में छूट उपलब्‍ध कराने वाली योजनाओं में निवेश कर सकते हैं. वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्‍स बचाने की कवायद को पूरा करने की अवधि भी सरकार ने 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी थी.

5. जमा कर दें फॉर्म 15जी/15एच
इनकम पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) कटने से बचाने के लिए लोग फॉर्म 15जी/15एच भरते हैं. कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने जमा किए गए फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच की वैधता को बढ़ाया है. इसे बढ़ाकर 30 जून, 2020 किया गया है. आपको होने वाली कुल आय पर अगर टैक्स की कोई देनदारी नहीं बनती तो दोनों में से कोई एक फॉर्म भरा जा सकता है. इसके बाद आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा.