अम्बिकापुर: उप संचालक मछली पालन ने बताया है कि जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। इस दौरान समस्त नदियों-नालो तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय (बडे या छोटे) में किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर तथा अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10,000 – रूपये का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है। यह नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी-नालों से नहीं है, में लागू नहीं होगें। उल्लेखनीय है कि वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को देखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3 उपधारा-2 (दो) के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु के रूप में घोषित किया गया है।

सरगुजा जिले में अब तक 18.2 मिलीमीटर औसत वर्षा

अम्बिकापुर: भू-अभिलेख कार्यालय अम्बिकापुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा जिले में 12 जून 2020 की स्थिति में 18.2 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है। 12 जून को अम्बिकापुर तहसील में 0.8 मिलीमीटर, लुण्ड्रा तहसील में 8.5 मिलीमीटर, बतौली तहसील में 13.1 मिलीमीटर, मैनपाट तहसील में 14.2 मिलीमीटर तथा लखनपुर, उदयपुर एवं सीतापुर तहसील में 0.0 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है। इस प्रकार सरगुजा जिले में 12 जून तक कुल 18.2 मिलीमीटर औसत बारिश हुई है।