रायपुर। स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारियों के लिए विभागीय आदेश जारी किया गया है। निर्देशों के मुताबिक कोरोना ड्यूटी करने वालों को क्वारंटाइन किया जाएगा । हाई रिस्क वालों को 14 दिन और लो रिस्क वालों को 7 दिन क्वारंटाइन अनिवार्य किया गया है। कोविड अस्पताल के प्रमुख हाई और लो रिस्क एक्सपोज़र को तय करेंगे। गाइडलाइन में कहा गया है कि हल्के लक्षण वाले भर्ती मरीजों की नियमित तापमान और प्लस आक्सोमीटर से जांच की जाए। ऐसे मरीजों को लक्षण मिलने के 10 दिन बाद तक और तीन दिनों तक बुखार ना आने पर डिस्चार्ज कर दिया जाए। ऐसे मरीजों के लिए भी RTPCR टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा। साथ में यह भी कहा गया है कि किसी कारणवश मरीज का टेस्ट रिपोर्ट 10 या उससे अधिक दिन बाद मिलता है तो मरीज को 5 दिन तक अनिवार्य भर्ती किया जाए। इस दौरान मरीज में कोरोना के लक्षण न दिखें। मरीज को डिस्चार्ज के बाद लक्षण दिखते हैं तो मरीज को हिदायत दी जाय की वो हेल्पलाइन नम्बर 104 पर फोन करें।