मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसी बीच गृह विभाग प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा ने सभी कलेक्टर को संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
गृह सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में अंतरराज्यीय बसों का संचालन 30 जून तक बंद रहेगा। राज्य के भीतर इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग के सभी जिलों में 30 जून 2020 तक यात्री बसों का संचालन 50 फीसदी लोगों यात्रियों के साथ और अन्य जिलों में सामान्य रूप से किया जाएगा।
पत्र में कहा गया है कि भोपाल नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानें सप्ताह में 5 दिन और इंदौर, उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के परामर्श के अनुरूप रहे खुलेगी। हालांकि नगर निगम की सीमा के बाहर सभी प्रकार की दुकान है सामान्य स्थिति में खुलेगी।
इतना ही नहीं सभी स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं भी आगामी आदेश तक बंद रहेगी। इंदौर, भोपाल और उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में शासकीय, संभागीय और जिला कार्यालय और निजी कार्यालय 50 फीसदी कर्मचारियों की क्षमता के साथ और अन्य स्थानों पर कर्मचारियों की पूरी क्षमता के साथ चलेंगे।
सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी इतना ही नहीं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक बंद रहेगी।