भोपाल -:  आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश में मदिरा एवं भांग विक्रय की दुकानों का संचालन करने की नवीन समय-सीमा के आदेश जारी किये है।

पूर्व आदेश 4 जुलाई 2020 को निरस्त करते हुए आबकारी नीति वर्ष 2020-21 में निर्धारित समय अनुसार मदिरा भांग की दुकानों को खोले जाने की समय अवधि अब सुबह साढ़े 8 से रात्रि साढ़े 11 बजे तक होगी शुरू में एक घण्टे में दुकान का व्यवस्थापन होगा।

जारी आदेश में मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की साफ-सफाई तथा मदिरा के प्रारंभिक संग्रह आमद विक्रय शराब दुकानें प्रातः 8:30 बजे से होगी और विक्रय का समय प्रातः 9:30 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक रहेगा।

रेस्टोरेंट्स, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार लाइसेंस के अंतर्गत परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री का समय प्रातः 10:00 से रात्रि 11:30 तक और उपभोग रात्रि 12:00 बजे तक रहेगा नियमानुसार दुकानों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

साथ ही भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों और एसओपी का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा .