छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ ने जिला कोरिया ने मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ को पत्र लिखकर तत्कालीन पीठाधिकारी एडमंड लकड़ा अपर कलेक्टर (सेवनिवृत ) के विरुद्ध किये गए न्यायालयीन उत्पीड़न के बारे में पत्र लिखकर मांग की है.

संघ ने छत्तीसगढ़ भू राजस्व अधिनियम 1959 धारा 31 के अंतर्गत राजस्व अधिकारीयों को प्राप्त कानून की प्रस्थिति का हवाला देते हुए कहा है कि सेवानिवृत एडमंड लकड़ा को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाये। दोषपूर्ण विवेचना करने वाले विवेचना अधिकारी के विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्यवाही की जाये। साथ ही पुलिस विभाग द्वारा भविष्य में ऐसे निर्देश प्रसारित किये जाये जिससे राजस्व अधिकारीयों को बिना वजह न्यायालयीन प्रकरणों के दौरान उत्पीड़न का शिकार न होना पड़े। समस्त राजस्व अधिकारीगण जिला कोरिया ने हस्ताक्षर कर कॉपी मुख्य सचिव को भेजी है।