नयी दिल्ली। भारत के समाचार पत्र पंजीयन कार्यालय (RNI ) ने नई गाइड लाइन जारी की है जिसके अनुसार अब किसी भी समाचार पत्र / पत्रिका को एक साल के भीतर टाइटल वेरिफिकेशन के बाद पंजीयन करना अनिवार्य होगा अन्यथा टाइटल डी ब्लॉक कर दिया जायेगा। फिर उस टाइटल को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। उप प्रेस पंजीयक हिमानी शरद (सूचना प्रसारण मंत्रालय ) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार अब सभी टाइटल वेरिफिकेशन करने के आवेदन ऑनलाइन द्वारा ही प्राप्त किये जा सकेंगे। साथ ही टाइटल वेरिफिकेशन होने के बाद टाइटल को 1 वर्ष के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज के पूरे होने पर पंजीयन करना आवश्यक होगा अन्यथा टाइटल डी ब्लॉक कर दिया जायेगा।
आपको बता दें पहले 2 वर्ष तक टाइटल वैध माना जाता था। 2 वर्ष के भीतर कभी भी आप समाचार पत्र / पत्रिका को घोषणा पत्र भरने के उपरान्त शुरू कर सकते थे अब इसकी अवधि एक वर्ष कर दी गयी है।