मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विकासखण्ड स्तर पर सामुहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, मगरलोड ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, ऐसे अभिभावक जो अपनी बेटियों का विवाह इस योजना के तहत कराने के इच्छुक हैं, वे आगामी 15 फरवरी तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सेक्टर पर्यवेक्षक अथवा बाल विकास परियोजना कार्यालय मगरलोड में जमा किया जा सकता है।
बताया गया है कि कन्या के प्रथम विवाह के लिए ही पात्रता होगी, किन्तु कम उम्र की विधवा महिला, निराश्रित कन्या, प्राथमिकता राशनकार्ड धारी भी इस योजना के तहत पात्र होगी। साथ ही एक परिवार से अधिकतम दो कन्या लाभान्वित की जा सकेगी। न्यूनतम 18 वर्ष की आयु की कन्या और न्यूनतम 21 वर्ष की आयु का वर योजना के तहत पात्रता रखते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत राशन कार्डधारी परिवार का सदस्य इस योजना के लिए पात्र होगा।