कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डोमन सिंह ने महासमुंद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 26 अप्रैल 2021 प्रातः 6ः00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश की कंडिका 17 में नवीन कंडिका 17-ए अंतः स्थापित किए गए है। जिसके तहत इस अवधि के दौरान को-माॅर्बिड/गर्भवती अधिकारियों-कर्मचारियों को एक्टिव ड्îूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, किंतु सभी बैंक शाखाएं प्रातः 10ः00 बजे से दोपहर 1ः00 बजे तक ही संचालित हो सकेगी। इस अवधि के दौरान केवल एटीएम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल-डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस/केरोसिन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता के लिए किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत् आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।