बिलासपुर: कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा जारी आदेशानुसार लॉकडाउन के दौरान जिले में निर्धारित अवधि तक बैंकों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गई है।
बैंकों को-मार्बिड, गर्भवती, अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, किन्तु सभी बैंक एवं शाखाएं प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित हो सकेगी।
इस अवधि के दौरान केवल एटीएम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल-डीजल पंप, पी.डी.एस, केरोसीन वितरक, शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों से संबंधित लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों की भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड आक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आमजनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु सम्बन्धित शाखा प्रबंधन सम्बन्धित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त अभिलेख संधारित करेंगे।
उत्तर बस्तर कांकेर : बैंक एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित होंगे, आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी लेन-देन
जिले में कोविड-19 पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा सम्पूर्ण जिला उत्तर बस्तर कांकेर में 19 अप्रैल के सायं 06 बजे से 26 अप्रैल प्रातः 06 बजे तक कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। इस अवधि में जिले के समस्त बैंकों के संचालन हेतु जारी निर्देशानुसार जिला उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्गत समस्त बैंक एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे तथा ए.टी.एम. कैश रिफिलिंग, कार्यालयीन कार्य, दवा एवं चिकित्सकीय प्रयोजन को अनुमति दी गई है।
उक्त आदेश के अनुक्रम में यह प्रतिस्थापित किया गया है कि उपरोक्त अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी लेन-देन जैसे-चिकित्सा उपकरण एवं चिकित्सा संबंधी, पेट्रोल, डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस, उद्योग, व्यवसाय एवं उनके श्रम भुगतान, चिकित्सा आॅक्सीजन आपूर्तिकर्ता, तरल आॅक्सीजन उत्पादक एवं शासकीय कार्यों से संबंधित लेन-देन को भी प्रातः 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। पूर्व में जारी आदेश का शेष अंश यथावत् रहेगा, यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।