रायपुर / जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी के आदेश कमांक 407 दिनांक 17अप्रेल 2021 द्वारा रायपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को 26 अप्रैल 2021 को सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये नई कंडिका 13-ए के तहत इस अवधि के दौरान को-मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की गईं है, किन्तु सभी बैंक/शाखाएँ प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित हो सकेंगे। इस अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट,मेडिसिन, पेट्रोल/डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस./केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन/श्रमिकों के भुगतान,मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा,अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।