बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 18 + वेक्सिनेशन मामले में राज्य सरकार की पॉलिसी को ग़लत बताकर फिर से बनाने के आदेश एसीएस को दिए है। चीफ जस्टिस बेंच की सुनवाई में corona महामारी को लेकर हाईकोर्ट ने याचिका सुनवाई की । जिसमे वेक्सिनेशन में अंत्योदय कार्ड धारकों को प्राथमिकता देने राज्य शासन ने आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार पहले अंत्योदय , फिर बीपीएल , एपीएल और बाद में सभी को टीका लगाने की सूचना है।

जिसके विरुद्ध अधिवक्ताओं ने कहा कि आपदा नियंत्रण अधिनियम में कहीं भी किसी वर्ग को पहले संरक्षित  का नियम नहीं है।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वेक्सिनेशन नियम को ग़लत बताते हुए टिप्पणी की है कि वेक्सिनेशन के लिए उचित वर्गीकरण भेदभाव होगा । WHO के नियम के विपरीत , केन्द्र सरकार के निर्णय के प्रतिकूल , राज्य ऐसे मामले में निर्णय नहीं ले सकते ।

मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होंगी।