छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को जिला कलेक्टर के माध्यम से आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की जाती है। ऐसे ही 18 प्रकरणों में 72 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
    राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के तहत अम्बिकापुर जिले की मैनपाट तहसील के ग्राम उड़ूमकेला निवासी शबनम, ग्राम राजापुर की सृष्टि एक्का की मृत्यु पानी में डूबने से और ग्राम कोट के सोहन यादव की मृत्यु सर्प काटने से महारानीपुर के बनारसी की मृत्यु अकाशीय बिजली गिरने से होने के कारण मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। बतौली तहसील के ग्राम चिपरकाया के आनंद यादव, ग्राम डुमरभावना के भानुप्रताप एवं ग्राम मॉजा की बुधिया तिग्गा की मृत्यु सर्प के काटने से और ग्राम करदना के सुदामा, सुआपारा के हरिप्रसाद और कुनकुरी कला की सीमा की मृत्यु पानी में डूबने से होने के कारण मृतकों के पीड़ित परिजनों को चार-चार लाख रूप की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
    अम्बिकापुर की सीतापुर तहसील के ग्राम भूसू के राजेश दास, ग्राम एरण्ड कमली बाई, ग्राम कुनमेरा के केश्वर यादव और ग्राम हर्राटिकरा के राजकुमार यादव की मृत्यु पानी में डूबने से तथा ग्राम उलकिया के भजनाराम, ग्राम मुरता के कवरू ओर गिरहुलडीह के बतनराम की मृत्यु अकाशीय बिजली गिरने से होने के कारण मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी तरह से लुण्ड्रा तहसील के ग्राम जरहाडीह निवासी सुकवारो की सांप के काटने से होने के कारण उनके परिजन को चार लाख रूपए की आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है।