भोपाल : कमिश्नर रीवा संभाग रीवा डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने सिंगरौली जिले के लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री सुधीर देशमुख की देवसर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के प्रवास के दौरान अनुपस्थित रहने पर पेयजल से संबंधित समस्याओं पर समाधान न होने तथा कलेक्टर की टीएल बैठक में उपस्थित न रहने पर आगामी दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने हेतु नोटिस दिया है।

इसके अलावा कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कौशल विकास विभाग के संयुक्त संचालक आर.के. द्विवेदी को मुख्यालय में न रहने तथा स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही बरतने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के प्रावधानों के तहत असंचयी प्रभाव से आगामी दो वेतन वृद्धि रोकने हेतु नोटिस दिया है। संयुक्त संचालक द्विवेदी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दस दिवस का समय दिया गया है।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने बताया कि कौशल विकास विभाग के संयुक्त संचालक द्विवेदी प्राय: अपने नियत मुख्यालय में नहीं रहते जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी अपने नियत मुख्यालय में निवास करें। मुख्यालय में न रहने के कारण तात्कालिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं हो रहा है।

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