रायपुर: भारत सरकार द्वारा लाया गया मोटर व्हीकल एक्ट-2019  छत्तीसगढ़  में फिलहाल लागू नहीं होगा. परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि एक्ट में जो संसोधन और नए प्रावधान बनाए गए हैं, उनका विधिक परीक्षण किया जाएगा. उसके बाद जनता के हित में सर्वोपरि फैसला लिया जाएगा. प्रदेश सरकार ने वाहन चालकों को राहत देते हुए जुर्माने की राशि पहले वाली ही रखने का निर्णय लिया है. एक्ट के उल्लंघन में चालक को पुरानी दरों के आधार पर ही जुर्माने का भुगतान करना होगा. ‘

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