मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2019, जिला मुख्यालय रायसेन पर बनाए गए 13 परीक्षा केन्द्रों पर 12 जनवरी 2020 दो सत्रों में आयोजित की गई है। यह परीक्षा 12 जनवरी को दो सत्रो में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे एवं दोपहर 02.15 बजे से शाम 04.15 बजे तक आयोजित की गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने रायसेन में सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा सम्पन्न कराए जाने तथा परीक्षा में असामाजिक तत्वों को निषिद्ध करने के उद्देश्य से निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी निषेधात्मक आदेश के तहत मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति या समूह परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर की सीमा में संबंधित सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा और न ही परिसर के आसपास विचरण करेगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति परीक्षा समयावधि में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के आसपास लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित परीक्षा केन्द्र प्रभारी, परीक्षा केन्द्र के नियुक्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा सुरक्षा अधिकारी एवं कर्मचारी संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह आदेश जिला मुख्यालय पर निर्धारित 13 परीक्षा केन्द्रों पर 11 जनवरी से 12 जनवरी 2020 तक प्रभावशील होगा