नई दिल्ली
नए लेबर लॉ में सरकार लाखों ऊबर-ओला कैब ड्राइवर्स और स्विगी वर्कर्स का काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा शुरू करने जा रही है। गुरुवार को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी ने इसका फैसला लिया। बहुत जल्द इसे नए लेबर लॉ में शामिल किया जाएगा। बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब ने इसको लेकर कहा कि लेबर लॉ में असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों को भी परिभाषित किया जा रहा है जो बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करते हैं।

गिग वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस
इन गिग वर्कर्स के लिए केन्द्र सरकार अपंगता कवर, हेल्थ और मैटर्निटी बेनिफिट्स के लिए स्पेशल स्कीम्स लेकर आ सकती है। बता दें मोदी सरकार ने पुराने 43 लेबर लॉ को हटाकर चार लेबर कोड लाने का फैसला किया है। इनमें एक कोड सोशल सिक्यॉरिटी को लेकर भी है।

गैरसंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिलेगा यूनीक नंबर
पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी सोशल सिक्यॉरिटी को लेकर बेहद गंभीर है। लेबर कोड के तहत सोशल सिक्यॉरिटी के अंतर्गत गिग वर्कर्स को मेडिकल सर्विस, मैटर्निटी बेनिफिट्स का लाभ देने पर सहमति बनी है। वर्तमान में गैर संगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए सोशल सिक्यॉरिटी ऐक्ट 2008 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव नहीं है। लेबर कोड में इसे भी दूर किया जाएगा। रजिस्टर्ड अन-ऑर्गनाइज्ड वर्कर्स को आधार नंबर के आधार पर एक यूनीक नंबर दिया जाएगा।