नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के मामले में 17 दोषियों को मंगलवार को जमानत दे दी। उन्हें मध्य प्रदेश भेजने और सामाजिक, आध्यात्मिक सेवा करने के लिए कहा गया। सभी लोग सरदारपुरा गांव में भड़की हिंसा में दोषी करार दिए गए थे। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने दोषियों को दो समूहों में बांटा। उन्होंने कहा कि एक समूह मध्य प्रदेश के इंदौर में रहेगा, जबकि दूसरा समूह जबलपुर जाएगा।