भोपाल :कोरोना वायरस संक्रमण जैसी महामारी रोकथाम में लगे डॉक्टर ,पैरा मेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाब बनाकर मकान खाली करवाने पर धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू किया गया है।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिला भोपाल द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं धारा 144 भारतीय दंड संहिता 1973 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है |

जारी आदेश में भोपाल जिले में पदस्थ समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को जो मकान खाली करने के लिए डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर अनावश्यक दबाव बनाते हैं,उनके विरुद्ध विद्यमान कानून एवं नियमों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई करें एवं की गई कार्रवाई का प्रतिदिन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए | यह आदेश तत्काल प्रभाव शील होगा|उल्लेखनीय है कि भोपाल जिले में विभिन्न स्थानों पर किराए के भवनों में निवासरत डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा शिकायत की गई है कि उनके मकान मालिक द्वारा उनको भवन खाली करने के लिए अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है | आदेश में कहा गया है कि मकान मालिकों के इस तरह के अमानवीय व्यवहार से लोक सेवकों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है | यह कृत्य शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की श्रेणी में आता है जो कि दंडनीय अपराध भी है.