:  गौरैला-पेंड्रा-मरवहीँ –  कलेक्टर  शिखा राजपूत तिवारी ने आज जिले के मरवाही विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों का दौरा किया तथा विकास कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन का जायज़ा लिया तथा फसल कटाई का निरीक्षण करते हुए कोरोना वाइरस संक्रमण के बचाव के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने मरवाही विकासखण्ड के ग्राम भर्रीडांड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टॉक पंजी का निरीक्षण किया तथा खाद्यान्न संग्रहण तथा वितरण की जानकारी ली। उन्होंने निर्धारित मूल्य पर ही खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित करने निर्देशित किया तथा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय करने पर कड़ी कार्यवाही की बात कही। उन्होंने पीडीएस दुकानों से राशन के वितरण के दौरान सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने लाकडाउन की स्थिति के समय राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीब परिवारों को अप्रैल और मई माह 2020 का चावल एकमुश्त वितरण का निर्देश दिया है, जिसके तहत ज़िले के उचित मूल्य की दुकानों से राशन का वितरण किया जा रहा है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में कलेक्टर  शिखा राजपूत तिवारी के दिशानिर्देश पर जिले के उचित मूल्य दुकानों में अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित, निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्डधारी हितग्राहियों को अप्रैल एवं मई 2020 का चावल वितरण किया जा रहा है।

कलेक्टर ने सभी राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को उचित मुल्य के दुकानों मेें खाद्यान्न वितरण के समय एक-दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखने को कहा है। हितग्राहियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकानों के सामने मार्क भी किया गया है जिसका पालन हितग्राही कर रहे है। उन्होंने उचित मुल्य के दुकानों मेें आने वाले प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को हाथों की सफाई सेनिटाईजर अथवा साबुन से करनेे के लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिए।

कलेक्टर  शिखा राजपूत तिवारी ने मरवाही विकासखंड के ग्राम मनोरा में फसल कटाई प्रयोग का निरीक्षण किया। उन्होंने नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु फसल कटाई के दौरान शासन द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिन्ग तथा अन्य दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने फसल कटाई एवं अन्य कृषि कार्य के दौरान कृषकों या मजदूरों के मध्य कम से कम 1-2 मीटर की दूरी रखते हुए कटाई का कार्य करने की समझाइश दी।

उन्होंने खेत आते जाते समय निर्धारित दूरी बनाकर चलने की अपील की और फसल कटाई के दौरान कृषकों को नाक, मुंह को कपड़ा, गमछा या मास्क से ढककर फसल कटाई कार्य करने की समझाइश दी। उन्होंने फसल कटाई में नियोजित व्यक्तियों या मजदूरों को बार बार अपने हाथ साबुन से धोने के लिए प्रेरित किया।

कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तरीय दल फसल कटाई कार्य मे लगे व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेने के साथ ही शासन द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन भी सुनिश्चित कराएं।

उन्होंने कहा कि फसल कटाई यथासंभव मशीन चलित उपकरणों से की जाए। हस्त चलित कटाई उपकरण काम में लेने पर उपकरणों को दिन में कम से कम 3 बार साबुन के पानी से कीटाणु रहित करें। एक व्यक्ति द्वारा काम लिए जाने वाले उपकरण को दूसरा व्यक्ति काम में न ले। कटाई करने वाले सभी व्यक्ति अपने-अपने उपकरण से ही काम करे। कटाई कार्य अवधि में पहले दिन पहने कपड़े दूसरे दिन काम में न लें। काम में लिए कपड़ों को अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाने के पश्चात ही पुनः उपयोग किया जाए। कटाई करने वाले सभी व्यक्ति मास्क का प्रयोग करें। अगर किसी व्यक्ति को खांसी, जुखाम, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द आदि के लक्षण हैं तो उसे फसल कटाई कार्य से अलग रखें तथा तत्काल अपने निकटतम स्वास्थ्यकर्मी को सूचित करें। इस अवसर पर खाद्य तथा कृषि विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

भोजन सामग्री निर्धारित से कम मात्रा मे तोलकर वितरण पाए जाने पर दो प्रधानपाठकों को किया निलंबित

गौरैला-पेंड्रा-मरवाही/कलेक्टर  शिखा राजपूत तिवारी ने आज मरवाही विकासखंड के ग्राम उषाढ़ में प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के लिए मध्यान्ह भोजन सूखी सामग्री के वितरण का घर घर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने मध्यान्ह भोजन सामग्री तोल में कम पाए जाने पर गहरी नाराजगी प्रकट करते हुऐ दो प्रधान पाठकों को निलंबित और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

कलेक्टर ने प्रभारी प्रधान पाठक शासकीय कन्या माध्यमिक शाला उषाढ  लखन लाल एवं प्रभारी प्रधान पाठक बालक माध्यमिक शाला उषाढ  सुशील चंद्र राय को निलम्बित करने के साथ ही मरवाही विकास खंड शिक्षा अधिकारी  राम सिंह परस्ते को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों हेतु मध्यान्ह भोजन की सूखी सामग्री का वितरण घर घर पहुंचाकर दिये जाने के निर्देश दिए गए हैं।
इन निर्देशों का उद्देश्य लॉकडाउन की अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन कराना है। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से राज्य शासन ने सभी स्कूल लॉक-डाउन की स्थिति में 14 अप्रैल 2020 तक बंद कर दिए हैं।अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यह मध्यान्ह भोजन मार्च एवं अप्रैल 2020 के लिए 40 दिन का सूखा दाल और चावल बच्चों के पालकों को प्रदाय किया जा रहा है। प्राथमिक शाला के प्रत्येक बच्चे को 4 किलोग्राम चावल और 800 ग्राम दाल तथा माध्यमिक शाला के प्रत्येक बच्चे को 6 किलोग्राम चावल और 1200 ग्राम दाल प्रदाय किया जा रहा है।

कलेक्टर ने मध्यान्ह भोजन सामग्री के वितरण का स्वयं जायजा लिया तथा निरीक्षण के दौरान इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य मे सही तोल न कर कम मात्रा में मध्यान्ह भोजन सामग्री दिए जाने पर सम्बन्धितों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की है। उन्होंने कहा कि मध्यान्ह भोजन वितरण जैसे शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता के कार्य मे किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता नही बर्दाश्त की जाएगी तथा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर ने इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए है कि लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पूर्णतः पालन हो तथा सभी विद्यार्थियों के पालकों को निर्धारित अवधि की मध्यान्ह भोजन की सूखी सामग्री प्राप्त हो जाए। इस अवसर पर अन्य अधिकारीगण तथा ग्रामीण उपस्थित थे।