भोपाल : कमिश्नर कल्पना श्रीवास्तव ने संभाग के सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये है कि जिले में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंर्तगत संचालित समस्त अस्पतालों में आगामी आदेश तक किसी भी मरीज से कोई पंजीयन शुल्क या अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा । इसी क्रम में कलेक्टर श्री तरूण पिथोड़े ने जिले के सीएमएचओ को इस आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिये है ।
उल्लेखनीय है कि आयुक्त स्वास्थ्य संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमोदित आदेश में समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह-अस्पताल अधीक्षक आदि को कोविड-19 संक्रमण के संभावित जोखिम के दृष्टिगत प्रदेश में आम जनता को राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य में संचालित शासकीय अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति के सुदृढ़ीकरण हेतु लिये जाने वाले पंजीयन शुल्क एवं अन्य शुल्क को आगामी आदेश तक नहीं लिये जाने का आदेश जारी किया गया है ।