बलौदाबाजार – कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क अथवा फेस कवर लगाने को अनिवार्य किया गया है। बावजूद इसके कुछ लोग लापरवाही करते हुए एक प्रकार से कोरोना महामारी को बुलावा भेज रहे हैं। ऐसे लोगों के विरूद्ध जिला प्रशासन के निर्देश पर दण्डात्मक कार्रवाई में आज से तेजी लाई गई है। राजस्व, पुलिस एवं नगरीय निकायों की संयुक्त टीम ने आज शहरी क्षेत्रों 50 लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड वसूल किये हैं। प्रत्येक व्यक्ति से 5 सौ रूपये की चालान काटी गई है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने एक अनिवार्य आदेश जारी कर घर से बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे ढके होने को जरूरी किया है, ताकि उनके खांसी अथवा छींक दूसरे व्यक्ति पर ना पड़े। शुरू के दो दिनों में चालानी कार्रवाई नहीं करके केवल समझाईश दी गई। लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ लोग आदेश की अवज्ञा कर रहे हैं। संयुक्त कलेक्टर एवं नगरीय निकायों के प्रभारी श्री अरविन्द पाण्डेय ने बताया कि यदि किसी के पास मास्क की व्यवस्था नहीं है, तो वे रूमाल अथवा गमछे से चेहरा ढक सकते हैं। लोगों की सुविधा के लिए किराना दुकानों में भी रूमाल एवं गमछा रखने की छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि तालाबंदी अवधि तक प्रतिदिन मास्क नहीं पहनने वालों पर सघन जांच जारी रहेगी। श्री पाण्डेय ने कहा कि कोरोना वायरस का फैलाव खांसी अथवा छींक से होता है। एक दफा की खांसी में हजारों की संख्या में वायरस बाहर निकलते हैं, जो कि सैकड़ों व्यक्ति को चपेट में लेने के लिए पर्याप्त होते हैं।

फोटो – रेल परिचालक मास्क पहनकर ट्रेन में।