भोपाल: मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम अंतर्गत कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस को संक्रामक बीमारी और महामारी के रूप में अधिसूचित करते हुए। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्यप्रदेश संजय दुबे ने जारी आदेश में कहा है नोवेल कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के नियंत्रण हेतु मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही ऐसे किसी व्यक्ति को जो सार्वजनिक स्थल पर थूकते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर 1 हजार का अर्थदंड से दंडित करने के लिए स्थानीय नगरी निकाय के आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।
कोरोना नोवेल वायरस बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श, संक्रमित व्यक्ति के छीकने, खासने और थूकने से बहुत तेजी से फैलती है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में नागरिकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।