छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी कर 18 मई से 12 जून के बीच हाई कोर्ट में प्रारंभ होने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश को रद कर दिया है। अवकाश के दौरान हाई कोर्ट सहित प्रदेशभर के अधीनस्थ न्यायालयों में सुनवाई होगी।
18 मई से 12 जून तक हाई कोर्ट में पांच वर्ष या इससे अधिक पुराने लंबित प्रकरणों की सुनवाई होगी। प्राथमिकता के आधार पर प्रकरणों की फाइलिंग की जाएगी और सुनवाई होगी। पुराने प्रकरणों के अलावा नई याचिकाओं पर भी सुनवाई का आदेश जारी किया गया है। आदेश में इस बात की जानकारी दी गई है कि ई फाइलिंग को लेकर जिन अधिवक्ताओं को दिक्कत होती है उनके लिए हाई कोर्ट में हेल्प डेस्क खोला जाएगा। डेस्क के जरिए वकीलों को ट्रेनिंग दी जाएगी और ई फाइलिंग के लिए उनको तैयार किया जाएगा।